देश में अभी भी एक वर्ग ऐसा है जिसका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है।
अगर आपने अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास 3 दिन बचे हैं।
आयकर विभाग ने औपचारिक तौर पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि 31 मई तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक कर लें.
अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो मई के बाद दोगुना टीडीएस काटा जाएगा
आयकर विभाग ने ट्वीट किया, "उच्च कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें।"
एक अलग पोस्ट में, आईटी विभाग ने बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने के लिए भी कहा।
विभाग ने कहा कि एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की समय सीमा 31 मई, 2024 है। सटीक और समय पर दाखिल करके दंड से बचें।