यूपी सरकार लाएगी सख्त कानून, खाने में थूक मिलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार खाने में थूक मिलाने या थूक वाले भोजन परोसने की घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ लागू करने की योजना बना रही है।
इन अध्यादेशों के लागू होने के बाद खाने में थूक मिलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ग्राहकों को उनके खाने से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा।
अध्यादेश का दूसरा हिस्सा ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। इसमें यह शामिल होगा कि खाना कहां और किसके द्वारा तैयार किया गया है, उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता के मानक क्या हैं।
पिछले कुछ समय से खाने में थूक मिलाने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है. उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार सख्त कदम उठा रही है। इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करती हैं, जिसे रोकना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इसके लिए मंगलवार को एक बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।