Haryana News: त्योहारी सीजन में हरियाणा के सिरसा में बेन रहेंगी ये चीजें, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
हरियाणा के सिरसा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किये है। इस आदेश में उन्होंने आज तक़रीबन नए साल तक कुछ चीजों को लेकर बैन जबकि कुछ चीजों का समय निर्धारित किया है।
Sep 18, 2024, 13:26 IST
india, Super News, Sirsa News: हरियाणा के सिरसा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किये है। इस आदेश में उन्होंने आज तक़रीबन नए साल तक कुछ चीजों को लेकर बैन जबकि कुछ चीजों का समय निर्धारित किया है। अधिक जानकारी के लिए बता दे की सिरसा जिला प्रशासन ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे विशेष अवसरों पर हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी, लेकिन केवल सीमित समय के लिए। यह प्रतिबंध 22 अक्टूबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक प्रभावी रहेगा।
सिरसा जिले उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने एक आदेश में कहा कि हरित पटाखों और बेरियम लवणों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगा दिया गया है। "आदेश में कहा गया है," "हरित पटाखों और बेरियम लवणों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग 22 अक्टूबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रतिबंधित रहेगा।"
जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा केवल पटाखे फोड़ने का समय रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
जिला मजिस्ट्रेट आदेश के अनुसार
सिरसा जिले उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने एक आदेश में कहा कि हरित पटाखों और बेरियम लवणों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगा दिया गया है। "आदेश में कहा गया है," "हरित पटाखों और बेरियम लवणों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग 22 अक्टूबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रतिबंधित रहेगा।"
जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा केवल पटाखे फोड़ने का समय रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
जिला मजिस्ट्रेट आदेश के अनुसार
आदेश के अनुसार, दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति केवल सीमित समय के लिए होगी। दिवाली या गुरुपुरब जैसे किसी भी अन्य त्योहार के लिए, पटाखे फोड़ने का समय रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही होगा। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर, जब इस तरह की आतिशबाजी आधी रात के आसपास शुरू होती है, तो यह रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटें पटाखों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं कर सकती हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।