हरियाणा में सिरसा जिले में धारा 163 लागू, सिरसा जिला प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश
Sirsa News: सिरसा जिला प्रशासन ने आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र धारा 163 लागू कर दी है ताकि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित हो सके। यह आदेश सभी परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के लिए है।
परीक्षा केंद्र
RSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डबवाली रोड
राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खैरपुर
राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मेला ग्राउंड
आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, काठ मंडी
राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शाहपुर बेगू
श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा उच्च विद्यालय, सिरसा
RKP सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नेहरू पार्क
पार्वती देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कीर्ति नगर
जय भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देवी लाल टाउन पार्क के पीछे
सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डीसी कॉलोनी, सिरसा
धारा 163 के तहत लागू निर्देश
धारा 163 के आदेश परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। यह आदेश 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाली परीक्षाओं पर लागू होंगे। अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।