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Haryana Family ID से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों के लिए नियम हुए सख्त, अब नहीं बनेगा ऐसे लोगों का नया PPP 

हरियाणा में फैमली आईडी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है जो आपके लिए जानना जरुरी है।  अब परिवार पहचान पत्र बनाने (फैमिली आईडी) के लिए आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड और डीएमसी में से किसी एक को प्रूफ के तौर पर भी लगाना होगा
 
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Haryana Family ID Rule Changed: आपने देखा होगा की अक्सर व्यक्तिगत आईडी को लेकर कच्छ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है।  इसके पीछे सरकार का मुख्य मुद्दा होता है की उस व्यक्ति को इसका लाभ मिले जो इसका हकदार होता है।  बता दे की हरियाणा में फैमली आईडी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है जो आपके लिए जानना जरुरी है।  अब परिवार पहचान पत्र बनाने (फैमिली आईडी) के लिए आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड और डीएमसी में से किसी एक को प्रूफ के तौर पर भी लगाना होगा, तभी नयी फैमली आईडी बना सकते है। इसके लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) की तरफ से व्यवस्था लागू की गई है।


ppp में आधार कार्ड के द्वारा उठाई जाती है जानकारी 
 हरियाणा में फैमली आईडी में कुछ बदलाव किये गए है , अब नया PPP बनाने के लिए आपको इसका पालन करना होगा। परिवार पहचान पत्र में पूरी जानकारी आधार के जरिये ही उठाई जाती है। इसमें नाम, पता केवल आधार कार्ड वाला ही जुड़ता है। जिनके आधार में पता दूसरे राज्य का है तो उनको आधार में पता बदलवाना होगा। इसलिए नया परिवार पहचान पत्र बनाने से पहले आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। यदि हरियाणा का पता आधार में नहीं है तो वह जानकारी अपडेट नहीं करता है,

राज्य का पता अपडेट करना होगा यदि आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और हरियाणा में जिस जिले में काम करते हैं। वहां की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आधार कार्ड में स्थानीय पता बदलवाना होगा। उसके बाद ही परिवार पहचान पत्र बन (पीपीपी) बन पाएगा। पीपीपी में आधार कार्ड के आधार पर ही जानकारी अपडेट हो सकेंगी।