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राजस्थान के अभिभावक हो जाएं टेंशन फ्री, 3 साल तक नहीं बढ़ेगी प्राइवेट स्कूल की फीस, जानें गाइडलाइन की जरूरी बातें

Rajasthan News: राजस्थान के सभी निजी स्कूलों को अब अपनी किताबों की सूची सार्वजनिक करनी होगी। सूची को आपके नोटिस बोर्ड पर लेखक, प्रकाशक और मूल्य के नाम के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं पूरी जानकारी
 
राजस्थान के अभिभावक हो जाएं टेंशन फ्री, 3 साल तक नहीं बढ़ेगी प्राइवेट स्कूल की फीस, जानें गाइडलाइन की जरूरी बातें

Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है. राज्य के सभी स्कूलों को अब प्राइवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) पर फीस का ब्योरा देना होगा। इसके अलावा मंजूरी के बाद तीन साल तक फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का ब्योरा भी सार्वजनिक करना होगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं. निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल स्तर पर अभिभावक शिक्षकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए। यह कमेटी फीस का निर्धारण करेगी. इस फीस कमेटी के सभी सदस्यों को निजी स्कूल पोर्टल पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा. इस समिति से अनुमोदित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अवैध होगा। ऐसे स्कूलों पर फीस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। अभिभावक को बढ़ी हुई फीस लौटानी पड़ सकती है, जो तीन साल तक चलेगी

निदेशक ने निजी स्कूलों को हर हाल में अपनी किताबों की सूची सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. सूची को आपके नोटिस बोर्ड पर लेखक, प्रकाशक और मूल्य के नाम के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिए। सत्र शुरू होने से कम से कम एक महीने पहले सूची वेबसाइट पर पोस्ट की जानी चाहिए। छात्र और अभिभावक अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से किताबें खरीद सकेंगे। कोई भी स्कूल किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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