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अब कम भूमि पर भी शुरू कर सकेंगे फिलिंग स्टेशन, यूपी में पेट्रोल पंप खोलने के मानकों में हुआ बदलाव 

सड़क किनारे भूमि की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए भूमि के मानकों में संशोधन किया है। अब 400 वर्गमीटर के भूखंड पर भी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन संचालित किया जा सकेगा, और इसके लिए आने-जाने के रास्ते की चौड़ाई में भी ढील दी गई है।
 
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UP News: सड़क किनारे भूमि की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए भूमि के मानकों में संशोधन किया है। अब 400 वर्गमीटर के भूखंड पर भी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन संचालित किया जा सकेगा, और इसके लिए आने-जाने के रास्ते की चौड़ाई में भी ढील दी गई है।

पहले पेट्रोल पंप खोलने के लिए 500 वर्गमीटर की ज़मीन अनिवार्य थी, लेकिन अब इसे घटाकर 400 वर्गमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा, 9 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता को भी कम कर दिया गया है, जिससे अब 7.5 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते से भी काम चल सकेगा।

नए शासनादेश के अनुसार, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन किया गया है, जिससे पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे पहले, इन मानकों में बदलाव न होने के कारण भूमि की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बन गई थी, लेकिन अब 400 वर्गमीटर भूखंड पर भी पेट्रोल पंप खोले जा सकेंगे।

राज्य सरकार ने आलू उत्पादक किसानों को भी राहत देने के लिए बीज की विक्रय दरों में छूट की घोषणा की है। सरकार ने 500 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी है, जिससे किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध हो सकेगा।