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Ladli Laxmi Yojana: अब हर बेटी बनेंगी लखपति, सरकार इस योजना से दे रही है 143000 रूपए, जानें आवेदन प्रक्रिया

बेटियों के लिए एक विशेष योजना है, जिसे लाडली लक्ष्मी योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अलग-अलग समय पर बेटियों को कुल 1 लाख 43 हजार रुपये देती है। जब बेटी 21 साल की हो जाती है, तो उसे अलग से एक लाख रुपये दिए जाते हैं।
 
अब हर बेटी बनेंगी लखपति
india super News, Ladli Laxmi Yojana: मध्य प्रदेश में बेटियों के लिए एक विशेष योजना है, जिसे लाडली लक्ष्मी योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अलग-अलग समय पर बेटियों को कुल 1 लाख 43 हजार रुपये देती है। जब बेटी 21 साल की हो जाती है, तो उसे अलग से एक लाख रुपये दिए जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है लाडली लक्ष्मी योजना, इसका लाभ कैसे उठाएं। इसके अलावा, कौन इसके लायक है?
 
CONTENT
  • MP सरकार की बेटियों के लिए योजना
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना से बेटियों को मिलेगी आर्थिक मदद
  • एक साथ मिलेगी एक लाख रुपए की राशि

मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य राज्य में लिंगानुपात में सुधार करना और बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और विवाह तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय योजना का पंजीकरण कराना होगा।


इस उम्र तक बेटियाँ लाखपति बन जाती हैं, राज्य की बेटियाँ लाडली लक्ष्मी योजना से लाखपति बन जाती हैं। इस योजना में पंजीकरण के बाद बेटियों को अलग-अलग किस्तों में कुल 1 लाख 43 हजार रुपये मिलते हैं। यह राशि उनकी शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, जब बेटी छठी कक्षा में प्रवेश करती है, तो उसे 2 हजार रुपये मिलते हैं। नौवीं कक्षा में प्रवेश पर यह राशि बढ़कर 4 हजार रुपये हो जाती है। ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में प्रवेश पर 6-6 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।


बारहवीं कक्षा के बाद अगर बेटी ग्रेजुएशन या किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेती है तो उसे दो किश्तों में 25 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अगर बेटी 21 साल की हो जाती है और उसकी शादी नहीं होती है तो उसे सरकार की ओर से एक लाख रुपये दिए जाते हैं।


जानें क्या हैं शर्तें
लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। लड़की के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। माता-पिता के दो या दो से अधिक बच्चे होने चाहिए। यदि दूसरा बच्चा हुआ है, तो परिवार नियोजन को अपनाया गया है। माता-पिता को करदाता नहीं होना चाहिए। अन्य शर्तें भी हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। अधिकतम दो बच्चों वाले परिवार और जहां माता या पिता की मृत्यु हो गई है, पंजीकरण बच्चे के जन्म के 5 साल के भीतर किया जा सकता है। यदि किसी महिला या पुरुष की दूसरी शादी हो चुकी है और उनके पहले से ही बच्चे हैं, तो दूसरी शादी के बाद पैदा हुई बेटी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।


 बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
अनाथ और गोद ली हुई बेटियां भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अगर पहली डिलीवरी में तीन बेटियां हैं, तो तीनों बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। जेल में महिला कैदियों से पैदा हुई बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना का लाभ दुष्कर्म 
 ​​​​​​पीड़िता से पैदा हुई बेटी को भी दिया जाता है।


लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप साइबर कैफे, लोक सेवा केंद्र या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ बेटी की मां या पिता के साथ तस्वीर, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा माता या पिता का मतदाता पहचान पत्र या परिवार का राशन कार्ड देना होगा।