Dry day in Haryana: हरियाणा में शराब प्रेमी पहले ही कर ले अपना इंतजाम, दो दिन तक बंद रहेंगें सभी शराब के ठेके, जानिए क्यों
Haryana News: जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब, शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।
Updated: Sep 20, 2024, 14:01 IST
India Super News, Dry Day In Haryana: हरियाणा विधानसभा चुनाव के हिस्से के रूप में, जिले में मतदान के दिन शनिवार, 5 अक्टूबर और मतगणना के दिन मंगलवार, 8 अक्टूबर को एक सूखा दिन होगा। किसी भी होटल में पदार्थ या शराब, समान प्रकृति के अन्य पदार्थों वाली किसी भी स्पिरिट को बेचा, परोसा या वितरित नहीं किया जाएगा।
मतदान क्षेत्र में 48 घंटे की अवधि के दौरान घर, पब, दुकान या किसी अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल में शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब, शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।
इसका उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आदेशों की अवज्ञा करने वाले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के तहत नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि। और शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वाले होटलों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। शराब के भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण की निगरानी की जाएगी।
पांच अक्टूबर यानी मतदान के दिन राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कार्पोरेशन, शिक्षण संस्थानों में सवेतन अवकाश रहेगा। सभी फैक्ट्रियों, निजी व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी इस दिन कर्मचारियों के लिए पेड होली-डे रहेगा। ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सकें।
मतदान क्षेत्र में 48 घंटे की अवधि के दौरान घर, पब, दुकान या किसी अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल में शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब, शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।
इसका उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आदेशों की अवज्ञा करने वाले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के तहत नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि। और शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वाले होटलों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। शराब के भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण की निगरानी की जाएगी।
पांच अक्टूबर यानी मतदान के दिन राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कार्पोरेशन, शिक्षण संस्थानों में सवेतन अवकाश रहेगा। सभी फैक्ट्रियों, निजी व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी इस दिन कर्मचारियों के लिए पेड होली-डे रहेगा। ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सकें।