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Haryana Widow Pension Scheme: विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई पेंशन राशि

 
Haryana Widow Pension Scheme: विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई पेंशन राशि

Haryana Widow Pension Scheme: हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने हरियाणा विधवा पेंशन योजना लागू की है, जिसके तहत पात्र विधवा महिलाओं को ₹3,000 प्रति माह की पेंशन सहायता दी जा रही है।

योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवनयापन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

किन महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ?
✅ आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय ₹2,00,000 या उससे कम हो।
✅ वे महिलाएं जो किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं।
✅ आवेदिका हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

विधवा पेंशन योजना विभिन्न राज्यों में
हर राज्य में विधवा महिलाओं के लिए अलग-अलग पेंशन राशि निर्धारित की गई है।

📌 उत्तर प्रदेश – ₹1,000 प्रति माह
📌 महाराष्ट्र – ₹900 प्रति माह
📌 दिल्ली – ₹2,500 (हर तीन महीने में)
📌 राजस्थान – ₹750 प्रति माह
📌 उत्तराखंड – ₹1,200 प्रति माह
📌 गुजरात – ₹1,250 प्रति माह

हरियाणा सरकार ने अब पेंशन राशि को ₹3,000 प्रति माह कर दिया है, जिससे राज्य की विधवा महिलाओं को बेहतर आर्थिक सहायता मिलेगी।

कैसे करें आवेदन?
विधवा पेंशन योजना के लिए महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकती हैं।

✔ ऑनलाइन आवेदन:
🔹 राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
🔹 आवश्यक दस्तावेज (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि) अपलोड करें।
🔹 आवेदन सबमिट करने के बाद स्टेटस ट्रैक करें।

✔ ऑफलाइन आवेदन:
🔹 नजदीकी अटल सेवा केंद्र या जन सुविधा केंद्र पर जाएं।
🔹 सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।