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Haryana News: अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की खैर नहीं, इस सप्ताह शिक्षा अधिकारी लेंगे निजी स्कूलों पर कार्रवाई

Haryana News: हरियाणा में जहां गैर-मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग अपना शिकंजा कस रहा है, वहीं प्ले स्कूलों की भी बाढ़ आ गई है। आवासीय घरों और इलाकों में प्ले स्कूल खुल गए हैं, जिससे मान्यता के मानक और छोटे बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है।
 
अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की खैर नहीं, इस सप्ताह शिक्षा अधिकारी लेंगे निजी स्कूलों पर कार्रवाई

Haryana News: चुनावी माहौल में शिक्षा विभाग गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. मंगलवार को डीईओ ने सभी बीईओ की विशेष बैठक बुलाई। उन्होंने सभी बीईओ को अपने अनुभाग के अंतर्गत गैर मान्यता प्राप्त एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की सूची दो दिनों के अंदर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।

डीईओ नरेश महता ने जिले के भिवानी, तोशाम, लोहारू, बहल, सिवानी, बवानीखेड़ा और कैरू ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी गैर मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची सार्वजनिक करने को कहा है। इसके लिए इन सूचियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर पर सभी सातों ब्लॉकों की सामूहिक सूची तैयार की जाएगी, जिसे डीईओ इसी सप्ताह सार्वजनिक करेंगे।

दरअसल, हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका में हलफनामा दायर करने के बाद से गैर मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों का अस्तित्व संकट में है। ऐसे स्कूलों पर अब अप्रैल से सख्ती से रोक लगा दी जाएगी नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अगर अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में कराते हैं तो इसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। यह भी जरूरी हो गया है कि अभिभावकों को आगे बढ़ाने के लिए इन स्कूलों को सार्वजनिक किया जाए।

आवासीय कॉलोनियों में धड़ल्ले से चल रहे प्ले स्कूल
शिक्षा विभाग जहां गैर मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिकंजा कस रहा है, वहीं प्ले स्कूलों की भी बाढ़ आ गई है। आवासीय घरों और इलाकों में प्ले स्कूल खुल गए हैं, जिससे मान्यता के मानक और छोटे बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। प्ले स्कूल खोलने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुमति अनिवार्य है और जिला अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी भी आवश्यक है। इसी तरह छोटे बच्चों के साथ कोई हादसा होता है तो जिला प्रशासन और संबंधित विभाग भी जिम्मेदार होता है।

सभी बीईओ को अपने अनुभाग के अंतर्गत गैर मान्यता प्राप्त एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची दो दिनों के अंदर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जिला स्तर पर इन ब्लॉक स्तरीय सूचियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे बाद में सार्वजनिक किया जाएगा। अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वे बच्चों का नामांकन कराने से पहले इसकी स्थायी मान्यता के संबंध में ईओ कार्यालय से जांच कर लें और फिर अपने बच्चे का नामांकन कराएं। -नरेश महता, डीईओ,भिवानी।

बच्चों को प्रवेश न देने के संबंध में शिक्षा विभाग से हमें कोई आदेश नहीं मिला है। अगर विभाग जबरन स्कूलों को बंद कराता है तो हम इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और धरातल पर अपने स्कूलों के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे. सरकार बिल्कुल गलत कर रही है. एक तरफ सरकार बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिरों पर ताला लगाने का तुगलकी फरमान सुनने वाले हजारों परिवारों के बच्चों को रोजगार और सड़क पर लाने का काम कर रही है.
-घनश्याम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संगठन

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