हरियाणा सरकार लाई लाई योजना! मिलेगी 5 लाख तक की आर्थिक सहायता, जानें लाभ हेतु डीटेल
Haryana Scheme: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को कठिन परिस्थितियों में सहारा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है। योजना के तहत यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थाई विकलांगता हो जाती है, तो परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।
सहायता राशि
6 से 12 वर्ष ₹1 लाख
12 से 18 वर्ष ₹2 लाख
18 से 25 वर्ष ₹3 लाख
25 से 45 वर्ष ₹5 लाख
45 से 60 वर्ष ₹3 लाख
पात्रता मानदंड
आवेदक परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।
हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
लाभार्थी की आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
निवास प्रमाण पत्र
परिवार पहचान पत्र
आय का प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
मृत्यु या विकलांगता प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
योजना की वेबसाइट पर जाएं और "Apply Scheme" पर क्लिक करें।
योजना के प्रकार में "DAYALU" चुनें और परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें।
OTP वेरीफाई करें और आवेदन फॉर्म में जानकारी भरें।
सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन के बाद रसीद प्राप्त करें, जो भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
योजना के तहत सहायता के लिए किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता के 3 महीने के भीतर दावा करना आवश्यक है। सहायता राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा की जाएगी। विकलांगता की स्थिति में राशि लाभार्थी या परिवार के अन्य वयस्क सदस्य के खाते में दी जाएगी।