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हरियाणा बिजली बिल: हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर समेत इन 5 जिलों के लिए अच्छी खबर, आज इन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा, जानें

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 
हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर समेत इन  5 जिलों के लिए ख़ुशख़बरी, आज मिलेगा इन समस्याओं से छुटकारा, जानें

हरियाणा बिजली समाचार: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, पंचकुला के कॉर्पोरेट शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष और सदस्य 26 मार्च को फोरम की कार्यवाही करेंगे। बैठक के दौरान पंचकुला समेत इन पांच जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'संपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं।

पावर कॉर्पोरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियमन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।

उन्होंने कहा कि पंचकुला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरें, मीटर सुरक्षा, खराब मीटर और वोल्टेज से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।

इन 5 जिलों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जाएगा

पंचकुला क्षेत्र के अंतर्गत कुरूक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पंचकुला की बैठक 18 और 26 मार्च को होगी।

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत दर्ज करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया औसत बिजली शुल्क प्रत्येक महीने के लिए दावा किए गए औसत बिजली शुल्क पर आधारित होगा। भुगतान की गई राशि या उसके समतुल्य राशि उपभोक्ता द्वारा उसके द्वारा देय बिजली शुल्क में जमा की जाएगी, जो भी कम हो।

इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि बैठक के दौरान इस अदालत या फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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