हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक: ग्रुप A और B भर्ती में आधार प्रमाणीकरण को मिली मंजूरी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें ग्रुप A और B पदों की भर्ती प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी, संविदा कर्मचारियों के अधिकारों में सुधार, और पेंशन योजनाओं में संशोधन शामिल हैं।
ग्रुप A और B भर्ती में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित ग्रुप A और B पदों की परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रक्रिया HPSC पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान लागू होगी।
मुख्य उद्देश्य:
पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाना।
फर्जी आवेदन रोकना।
डेटा को सटीक और सुरक्षित बनाना।
इस कदम से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन
मंत्रिमंडल ने हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी।
यदि प्रशिक्षण संस्थान या सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है, तो इसे उपयोग माना जाएगा।
यदि कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि
हरियाणा सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) में सुधार
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी।
पात्र परिवारों को प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में हस्तांतरित किए जाएंगे।
योजना के तहत वे परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है और जिनके पास परिवार पहचान पत्र (PPP) है।
युद्ध में शहीद हुए केंद्रीय बल कर्मियों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि
केंद्रीय सशस्त्र बल और पुलिस कर्मियों के युद्ध में शहीद होने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
पेंशन योजनाओं में संशोधन
हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये कर दिया गया है।
पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा में सुधार
मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा में सुधार के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी।
240 दिनों की सेवा गणना अब कैलेंडर वर्ष के बजाय अनुबंधित सेवा की अवधि के आधार पर होगी।
यह बदलाव उन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जो कैलेंडर वर्ष के भीतर 240 दिन पूरे नहीं कर पाते थे।
विकास क्षेत्रों की पुनर्वर्गीकरण
पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को कम संभाव्यता वाले क्षेत्र से मध्यम संभाव्यता वाले क्षेत्र में अपग्रेड किया गया है।
यह बदलाव भूमि उपयोग और विकास शुल्क में सुधार करेगा।
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) नीति में संशोधन
मंत्रिमंडल ने ग्रुप C और D पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) नीति, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी।
सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के लिए 5% वेटेज हटा दिया गया है।
यह संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया गया है।