हरियाणा में पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध, बिक्री और भंडारण पर रोक, इस दिन के बाद होगी कड़ी कार्रवाई
हरियाणा में पान मसाला और गुहरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है. राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने राज्य में पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. जारी आदेश के मुताबिक यह आदेश 7 अक्टूबर से लागू होगा.टखा पर प्रतिबंध, बिक्री और भंडारण पर रोक, इस दिन के बाद होगी कड़ी कार्रवाई
Sep 13, 2024, 19:39 IST
हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है. राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने राज्य में पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. जारी आदेश के मुताबिक यह आदेश 7 अक्टूबर 2024 से लागू होगा. इससे पहले सभी पान मसाला विक्रेताओं और खुदरा दुकानों को पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों को बेचना या नष्ट करना होगा।
खाद्य आयुक्त ने आदेश दिया है कि 7 अक्टूबर 2024 के बाद हरियाणा में किसी भी दुकानदार के पास पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद पाए गए तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने अन्य निर्मित उत्पादों का भंडारण, बिक्री और निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आदेश का पालन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गयी है.