mukhyamantri awas yojana 2024: सरकार घर खरीदने के लिए देगी 6 लाख रुपये, ये लोग उठा सकते है फायदा, चेक करें डिटेल्स
समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करना है। इसमें विकलांग व्यक्ति, मुसहर समुदाय, कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग और बेसहारा विधवाएँ शामिल हैं। सामान्य और अनुसूचित जाति के लोगों को विभिन्न श्रेणियों के तहत लाभ दिए जाएंगे।
Sep 19, 2024, 16:37 IST
mukhyamantri awas yojana 2024: हम सभी अपने घर का सपना देखते हैं, लेकिन हर कोई इसे पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे में आजमगढ़ में जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 1233 नए जरूरतमंद लोगों को घर देने की मंजूरी दी गई है। इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों, बेसहारा विधवाओं और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करना है। इसमें विकलांग व्यक्ति, मुसहर समुदाय, कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग और बेसहारा विधवाएँ शामिल हैं। सामान्य और अनुसूचित जाति के लोगों को विभिन्न श्रेणियों के तहत लाभ दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, सामान्य श्रेणी में 50 व्यक्ति और अनुसूचित जाति श्रेणी में 208 व्यक्ति हैं। निराश्रित विधवाओं के लिए, सामान्य श्रेणी में 395 और अनुसूचित जाति श्रेणी में 362 लाभार्थी होंगे।
अनुदान और ऋण
इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखा जाता है, और जिनकी आय 6 लाख रुपये तक है, उन्हें एलआईजी श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा आवास के सपने को साकार करने के लिए सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य है। आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरने के बाद, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करना है। इसमें विकलांग व्यक्ति, मुसहर समुदाय, कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग और बेसहारा विधवाएँ शामिल हैं। सामान्य और अनुसूचित जाति के लोगों को विभिन्न श्रेणियों के तहत लाभ दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, सामान्य श्रेणी में 50 व्यक्ति और अनुसूचित जाति श्रेणी में 208 व्यक्ति हैं। निराश्रित विधवाओं के लिए, सामान्य श्रेणी में 395 और अनुसूचित जाति श्रेणी में 362 लाभार्थी होंगे।
अनुदान और ऋण
इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखा जाता है, और जिनकी आय 6 लाख रुपये तक है, उन्हें एलआईजी श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा आवास के सपने को साकार करने के लिए सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य है। आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरने के बाद, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।