हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! पहली केबिनेट बैठक में आरक्षण को लेकर जारी हुआ यह आदेश, जानें
Haryana Reservation: हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नई सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप-वर्गीकरण किया जाएगा, जिससे उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा जो अब तक वंचित रह गई थीं।
आरक्षण में उप-वर्गीकरण का अर्थ है कि अनुसूचित जातियों के भीतर कोटा निर्धारित कर, विशेष रूप से उन जातियों को आरक्षण का लाभ देना, जिन्हें पहले इसका फायदा नहीं मिल सका था।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे SC-ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण कर सकें। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को लागू करते हुए, वंचित जातियों के लिए कोटा निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है, जिससे राज्य में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलेगा।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय राज्य में सामाजिक न्याय और समावेशिता को मजबूत करेगा। उप-वर्गीकरण के माध्यम से अनुसूचित जातियों की वंचित जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।