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ट्रैफिक नियम: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, परिवहन विभाग ने की घोषणा

राजस्थान परिवहन विभाग एक अप्रैल से लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करेगा। अब ये दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज मोबाइल पर ऑनलाइन फॉर्मेट में दिए जाएंगे।
 
राजस्थान परिवहन विभाग एक अप्रैल से लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करेगा। अब ये दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज मोबाइल पर ऑनलाइन फॉर्मेट में दिए जाएंगे।

ट्रैफिक नियम: राजस्थान परिवहन विभाग एक अप्रैल से लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करेगा। अब ये दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज मोबाइल पर ऑनलाइन फॉर्मेट में दिए जाएंगे।

इसके अलावा लाइसेंस-आरसी के लिए अब 200 रुपये की फीस नहीं ली जाएगी. राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिये गये हैं. अब आम लोगों को पुराने डीएल और आरसी जमा नहीं कराने से फायदा होगा। घर में नवीनीकरण का कार्य होगा।

आरटीओ के नए नियम

ई-डीएल और ई-आरसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जयपुर आरटीओ में पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के अलावा पुलिस आयुक्तालय, यातायात पुलिस, वाहन डीलर्स एसोसिएशन और ई-मित्र संचालकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. विभाग ने ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-आरसी जारी करने के फायदों के बारे में जानकारी दी.

प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान यातायात पुलिस को ई-लाइसेंस और ई-आरसी पढ़ने के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक को जयपुर आरटीओ प्रथम राजेश चौहान एवं आरटीओ द्वितीय धर्मेन्द्र चौधरी ने भी संबोधित किया।

आरटीओ के नए नियम
जयपुर प्रथम के आरटीओ राजेश चौहान ने कहा, ''सरकार आम लोगों को घर बैठे ही लाइसेंस जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ई-डीएल और ई-आरसी पर जोर दे रही है।'' लोगों को अब डीएल ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग मोबाइल, ई-मित्र या कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी और सुविधाएं भी आसानी से मिल सकेंगी।

धमेंद्र चौधरी, आरटीओ, जयपुर द्वितीय ने कहा, “परिवहन विभाग सात फेसलेस सुविधाएं प्रदान कर रहा है। ये सेवाएं लोगों को उनके घर से ही मुहैया कराई जा रही हैं। इसमें डुप्लीकेट डीएल, आरसी, पता बदलना, वाहन का ट्रांसफर, आरसी का नवीनीकरण या हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना शामिल है।

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