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Sirsa News: सिरसा पुलिस ने एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ को गिरफ्तार किया ,सीएम मनोहर लाल व गृहमंत्री अनिज विज की हत्या की धमकी देने का आरोप

सिरसा पुलिस ने वकील जरनैल सिंह बराड़ को गिरफ्तार किया उन पर सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है
 
सिरसा पुलिस ने एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ को गिरफ्तार किया ,सीएम मनोहर लाल व गृहमंत्री अनिज विज की हत्या की धमकी देने का आरोप

INDIA SUPER NEWS SIRSA: हरियाणा के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री की  हत्या करने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने ऐलनाबाद के गांव तलवाड़ा खुर्द  निवासी एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ को गत रात्रि उनके घर से गिरफ्तार कर लिया । जानकारी के अनुसार एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ ने एक मैसेज लिखकर उसको  ग्रुप में शेयर कर दिया था। 

उन्होंने लिखा था कि किसान आंदोलन में शहीद होने  वाले शुभकरण पर गोलियां सरकार के आदेश पर चलाई गई है। अगर सरकार इस  बात को नहीं मानती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज  को एक महीने के अंदर अंदर आपना लाई डिटेक्ट टेस्ट करवाना चाहिए                                      


अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री  अपना लाई डिटेक्ट टेस्ट नहीं करवाते तो मैं इनकी हत्या करने को मजबूर रहूंगा।  उन्होंने लिखा था कि किसान आन्दोलन पर गोलियां चलाना कायरता और भारत  की एकता, अखंडता, लोकतंत्र पर सीधा हमला है। भारत की एकता, अखंडता और  लोकतंत्र पर हमला कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 

गोलियां मुख्यमंत्री और गृहमंत्री  के आदेश के बिना कभी नहीं चलाईं जाती। उन्होंने लिखा था कि मैं किसान आन्दोलन  पर गोलियां चलाना और शुभकरण की हत्या लोकतंत्र की हत्या मानता हूं                                           


आन्दोलन करना, विचार एवं अभिव्यक्ति  की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। आम लोगों पर गोलियां चलाने का अधिकार  सिर्फ तभी है जब आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो। लेकिन  किसान आन्दोलन में ऐसा कोई खतरा नहीं था। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना नागरिकों  का मौलिक अधिकार है इसलिए सबसे पहला लोकतंत्र पर हमला आन्दोलनकारी किसानों को हरियाणा की सीमा पर रोकना है। ट्रैक्टरों को रोकना दूसरा हमला है।  गोलियां और आंसू गैस चलाना तीसरा बड़ा हमला है                             


जब इस वायरल मैसेज की जानकारी पुलिस  तक पहुंची तो पुलिस ने एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ के खिलाफ आईपीसी की  धारा 506 के तहत मामला दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया

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