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हत्या के आरोपी को सिरसा अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, साथ मे लगाया 50 हजार का जुर्माना, 2021 मे की थी हत्या

सिरसा की एक सत्र अदालत ने हत्या के एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
 
हत्या के आरोपी को सिरसा अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, साथ मे लगाया 50 हजार का जुर्माना, 2021 मे की थी हत्या

ओढ़ां पुलिस ने अक्टूबर में FIR दर्ज  की थी पंजाब के बठिंडा जिले के गांव नाथपुरा निवासी शेरबाज सिंह ने बताया था कि उसका भाई जितेंद्र सिंह सिरसा के गांव जंडवाला जाटान में किसान दर्शन सिंह के खेत में नरमा तोड़ने आया था.

4 अक्टूबर 2021  को हुई थी हत्या
नाथपुरा निवासी मंजीत सिंह भी अपने भाई के साथ यहां आए थे। मंजीत सिंह को शक था कि जितेंद्र सिंह का उसकी बहन से अवैध संबंध है. इसलिए 4 अक्टूबर 2021 को मंजीत सिंह ने खेत में तेजधार हथियार से हमला कर जितेंद्र सिंह की हत्या कर दी.

पुलिस ने शेरबाज सिंह के बयान पर मंजीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा ने मामले का निपटारा करते हुए मंजीत सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.