Punjab and Haryana High Court: हरियाणा में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, HSSC को झटका – 70 हजार युवाओं को मिलेगा फायदा

Punjab and Haryana High Court: हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के एक महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर दिया है, जिससे 70 हजार से अधिक युवाओं को राहत मिलेगी।
HSSC का फैसला रद्द
हाईकोर्ट ने HSSC के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था और अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी (General Category) में स्थानांतरित कर दिया गया था।
हाईकोर्ट का आदेश – सभी को मिलेगा आरक्षण का लाभ
जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने कहा कि HSSC का यह फैसला गलत था और इसे रद्द किया जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय का लाभ सभी उन उम्मीदवारों को मिलेगा, जिन्हें पिछड़ी जाति से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया गया था।
70 हजार अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ
इस फैसले से हरियाणा के करीब 70 हजार युवाओं को ग्रुप C और D की भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिन OBC उम्मीदवारों को HSSC ने आरक्षण से वंचित कर दिया था, उन्हें अब फिर से CET (Common Eligibility Test) में आरक्षित श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
CET के समय तय हो चुकी थी पात्रता
कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का दावा करने की पात्रता CET के समय ही तय की गई थी।
28 जून 2024 के भर्ती विज्ञापन में तीन अलग-अलग वित्तीय वर्षों को शामिल किया गया था।
लेकिन अधिनियम-2016 की धारा 5 के तहत आरक्षण एक वित्तीय वर्ष की सकल आय के आधार पर तय किया जाता है, न कि तीन वर्षों के औसत से।
इसलिए HSSC का पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर करने का निर्णय गलत था।
हाईकोर्ट ने उठाए अहम बिंदु
PPP (परिवार पहचान पत्र) के माध्यम से जाति और पारिवारिक आय की जानकारी सत्यापित करने की सुविधा थी।
आवेदकों ने CET और दूसरे चरण की परीक्षा पास कर ली थी, तो उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
सिर्फ इसलिए कि उम्मीदवारों ने नया बीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, उन्हें वंचित करना अनुचित है।
नए फैसले से उम्मीदवारों को राहत
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब HSSC को अपनी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करना होगा।
OBC उम्मीदवारों को फिर से उनके आरक्षित कोटे में जगह दी जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिलेगा।
क्या होगा आगे?
✔️ HSSC को भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करना होगा।
✔️ योग्य उम्मीदवारों को फिर से उनकी श्रेणी के अनुसार जगह मिलेगी।
✔️ भर्ती में पारदर्शिता बनी रहेगी और 70 हजार उम्मीदवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
हाईकोर्ट के इस आदेश से हरियाणा के हजारों युवाओं को राहत मिली है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। अब सभी की नजरें HSSC की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।