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हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, 200 यूनिट से ज्यादा पर देना होगा FSA शुल्क, जाने पूरी डिटेल

 
हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, 200 यूनिट से ज्यादा पर देना होगा FSA शुल्क, जाने पूरी डिटेल

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) वसूला जाएगा। हालांकि, 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को FSA से छूट दी गई है।

200 यूनिट से ज्यादा खपत पर महंगी दरें लागू

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि बिजली खपत 200 यूनिट तक रहती है, तो उपभोक्ताओं को FSA शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन अगर खपत 200 यूनिट से अधिक हो जाती है, तो प्रति यूनिट 47 पैसे की दर से FSA लागू होगा। उदाहरण के तौर पर, 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 94.47 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

FSA क्यों बढ़ाया गया?

हरियाणा सरकार ने फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को अप्रैल 2023 में पुनः लागू किया था। यह कदम बिजली निगम (डिस्कॉम) के बढ़ते घाटे को देखते हुए उठाया गया था। पहले FSA को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन घाटे में जाने के कारण इसे फिर से शुरू किया गया और अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है

200 यूनिट तक छूट का लाभ

बिजली निगम ने यह तय किया है कि 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को FSA से छूट मिलेगी।

  • 200 यूनिट तक खपत: कोई FSA लागू नहीं।
  • 200 यूनिट से अधिक खपत: FSA शुल्क लागू।

डिफॉल्टिंग राशि और घाटे की भरपाई

बिजली निगम पर बढ़ती डिफॉल्टिंग राशि और वित्तीय घाटे के चलते यह निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह वसूली बिजली निगम को घाटे से उबारने के लिए जरूरी है।

पहले क्या था?

पहले, बिजली निगम के मुनाफे में आने के बाद FSA को हटा दिया गया था। लेकिन अप्रैल 2023 में इसे फिर से लागू किया गया और अब इसे 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

इस फैसले से उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। आमजन का मानना है कि बढ़ते बिजली बिलों से उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।