गाड़ी चलाने वालों के लिए अहम खबर, 90 दिनों मे चालान नहीं भरने पर होगी सख्त कार्रवाई, जाने ताजा अपडेट
                                                    
                                                     
                                                    
                                                अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते थे या चालान कटने के बाद लापरवाह हो जाते थे, उनके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। अगर चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो आपका वाहन डिटेन किया जा सकता है। यह जानकारी यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने दी है।
सख्त कार्रवाई के निर्देश
ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने बताया कि चालान कटने के बाद कई वाहन चालक लंबे समय तक चालान का भुगतान नहीं करते थे, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता था। लेकिन अब ऐसी लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। चालान कटने के बाद वाहन चालक को 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर वाहन को डिटेन कर लिया जाएगा।
यातायात नियमों का पालन जरूरी
ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से यातायात नियमों को समझने और उनका पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न केवल आपकी सुरक्षा के लिए है, बल्कि यह सड़क पर दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है।
सरकार का उद्देश्य
इस कदम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सरकारी राजस्व को हो रहे नुकसान को रोकना है। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा कि समय पर चालान भरकर वाहन चालक खुद को किसी भी अतिरिक्त परेशानी से बचा सकते हैं।
सुरक्षित यात्रा करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
