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HSSC Recruitment: डिग्री और डिप्लोमा धारक नवचयनित 100 कर्मचारी नहीं कर रहे ज्वाइन, अब हाईकोर्ट लेगा रुख

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित करीब 100 डिग्री व डिप्लोमा धारक (इलेक्ट्रिकल) एक माह बाद भी उत्तर हरियाणा वितरण बिजली निगम में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। इस वजह से इन युवाओं के लिए नौकरी पाने की खुशी निराशा में बदल रही है. अपनी ज्वाइनिंग न होने के खिलाफ नवचयनित सहायक लाइनमैन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
 
डिग्री और डिप्लोमा धारक नवचयनित 100 कर्मचारी नहीं कर रहे ज्वाइन, अब हाईकोर्ट लेगा रुख

India Super News HSSC: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित करीब 100 डिग्री व डिप्लोमा धारक (इलेक्ट्रिकल) एक माह बाद भी उत्तर हरियाणा वितरण बिजली निगम में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं।

इस वजह से इन युवाओं के लिए नौकरी पाने की खुशी निराशा में बदल रही है. अपनी ज्वाइनिंग न होने के खिलाफ नवचयनित सहायक लाइनमैन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

यहीं पेंच है
बताया जा रहा है कि ये कर्मचारी इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास 60 फीसदी आईटीआई के साथ असिस्टेंट लाइनमैन की शैक्षणिक मैट्रिक पास के बजाय 55 फीसदी अंकों के साथ चार साल का बीटेक और तीन साल का डिप्लोमा जैसी उच्च योग्यता है.

बिजली वितरण निगम प्रबंधन और सरकार बीटेक इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 55 फीसदी को मैट्रिक आईटीआई के 60 फीसदी अंक के बराबर मानने को तैयार नहीं है। वह डिग्री और डिप्लोमा में भी 60 फीसदी अंक की मांग कर रही है.

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि नवचयनित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में दस्तावेज सत्यापन और ज्वाइनिंग के लिए पत्र भेजे गए थे।

जब छात्र अपने कागजात लेकर पंचकुला स्थित यूएचवीवीएन मुख्यालय पहुंचे, तो डिप्लोमा और डिग्री में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले नव चयनित सहायक लाइनमैन को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें यूएचवीवीएन द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

लांबा के अनुसार डीएचवीवीएन में इलेक्ट्रिकल में 60 फीसदी कम अंक वाले डिप्लोमा व डिग्री धारक एक दर्जन नवचयनित सहायक लाइनमैनों को भर्ती कर प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन एक माह बाद ही पिछले शुक्रवार को 12 सहायक लाइनमैनों को बर्खास्त कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि अगर जल्द ज्वाइनिंग नहीं हुई तो इन कर्मचारियों के पास पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के अलावा कोई चारा नहीं है.

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