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हरियाणा में बिजली कनेक्शन के लिए नई समय-सीमा जारी, अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, जाने पूरी डिटेल

 
हरियाणा में बिजली कनेक्शन के लिए नई समय-सीमा जारी, अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, जाने पूरी डिटेल

हरियाणा में नायब सरकार ने बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना का उद्देश्य अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन, और LT आपूर्ति के साथ अतिरिक्त भार के लिए समयसीमा निर्धारित करना है। कृषि पंपिंग (AP) श्रेणी को इस आदेश से बाहर रखा गया है।

नए कनेक्शन के लिए समयसीमा
बिजली विभाग के मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी ने बताया कि अब बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है:

महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा।
अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 7 दिन के अंदर पूरी होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन की समय सीमा 15 दिन निर्धारित की गई है।
यह समयसीमा तभी लागू होगी जब सभी आवश्यक दस्तावेज और शुल्क आवेदन के साथ जमा किए गए हों।

सख्त कार्रवाई का प्रावधान
यदि तय समयसीमा के भीतर कनेक्शन नहीं दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें बार-बार बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

बिजली मीटर के लिए जरूरी दस्तावेज
बिजली मीटर लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:

पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
संपत्ति का प्रमाण पत्र (जैसे रजिस्ट्री, लीज डीड)
आवेदन शुल्क और संबंधित दस्तावेज
हaryana में लगभग 83 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं, और अब यह प्रक्रिया आसान और तेज होगी।