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हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात: बेटियों की शादी के लिए मिलेगा 71 हजार रुपये, जानें कैसे करें आवेदन

हरियाणा सरकार समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजनों की शादी में वित्तीय सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चला रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है

 
हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात: बेटियों की शादी के लिए मिलेगा 71 हजार रुपये, जानें कैसे करें आवेदन

हरियाणा सरकार समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजनों की शादी में वित्तीय सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चला रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

71 हजार रुपये तक की सहायता राशि

जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने पात्र परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने और अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने की अपील की।

इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों को दी जाने वाली सहायता राशि:

  • अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, और टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों की शादी के लिए ₹71,000
  • पिछड़े और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों (वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक) की बेटियों की शादी के लिए ₹41,000
  • विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, और बेसहारा महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000
  • खिलाड़ी महिलाओं की शादी के लिए ₹41,000
  • दिव्यांग वर-वधू के लिए:
    • दोनों दिव्यांग होने पर ₹51,000
    • एक पक्ष दिव्यांग होने पर ₹41,000

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

पात्रता:

  1. आवेदक का परिवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
  3. विवाह पंजीकरण शादी के 6 महीने के भीतर कराना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र।
  • जाति और आय प्रमाण पत्र।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता विवरण।
  • वर-वधू का जन्म प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन:

    • हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • यदि नया उपयोगकर्ता हैं, तो पोर्टल पर पंजीकरण करें।
    • विवाह पंजीकरण पूरा करें।
    • इसके बाद, विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करें।
    • अपनी श्रेणी (जाति, बीपीएल, दिव्यांग) के अनुसार आवेदन भरें।
    • सत्यापन के लिए प्राप्त OTP दर्ज करें।
  2. सहायता राशि का वितरण:

    • आवेदन के 30 दिनों के भीतर सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।