हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा: आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल माफी योजना

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने बिजली बिल माफी योजना लागू करने का फैसला किया है, जिससे उन उपभोक्ताओं को लाभ होगा जिनके बिजली कनेक्शन बिल बकाया रहने के कारण काट दिए गए हैं।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना के तहत:
ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिया गया है।
वे उपभोक्ता जो दोबारा कनेक्शन चालू करवाना चाहते हैं और 3600 रुपये का भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे केवल 25% राशि का भुगतान करके कनेक्शन चालू करवा सकते हैं।
उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में 1 लाख रुपये से कम दर्ज है।
योजना की मुख्य शर्तें
योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेगा।
उपभोक्ता अधिकतम 180 यूनिट तक बिजली का उपयोग कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
बिजली विभाग कार्यालय जाएं:
नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें:
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और फैमिली आईडी जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
फॉर्म जमा करें:
आवेदन फॉर्म और दस्तावेज बिजली विभाग के संबंधित कार्यालय में जमा करें।
जांच और स्वीकृति:
विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के बाद पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देना चाहती है। यह कदम आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की मदद करने और उन्हें बिजली जैसी बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।