हरियाणा शिक्षा विभाग ने बदले नियम: अब इस उम्र में होगा पहली कक्षा में दाखिला, जाने ताजा अपडेट
Feb 4, 2025, 07:21 IST

हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रथम कक्षा में प्रवेश के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले 2024-25 सत्र में यह आयु सीमा 5.5 वर्ष थी, जिसे अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है।
नया नियम कब से लागू होगा?
📌 यह बदलाव नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू किया जाएगा।
📌 शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी स्कूलों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है।
इस फैसले के पीछे मुख्य कारण
✅ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना।
✅ बच्चों के संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना।
✅ प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को और अधिक मजबूत बनाना।
पहले क्या थी आयु सीमा?
- पहले: पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 5 वर्ष थी।
- 2024-25: इसे 5.5 वर्ष किया गया था।
- अब (2025-26): यह आयु 6 वर्ष कर दी गई है।
स्कूलों को निर्देश जारी
हरियाणा शिक्षा विभाग ने राज्यभर के शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रभारियों को यह नया नियम लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।