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किसान समाचार: गेहूं की फसल के अवशेष जलाने पर रोक, दोषियों पर होगी कार्रवाई

 
गेहूं की फसल के अवशेष जलाने पर रोक

Farmers News:फतेहाबाद के जिला कलेक्टर राहुल नरवाल ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से फतेहाबाद जिले में गेहूं की फसल के अवशेषों को हटाने का आदेश दिया है और उन्हें जलाना प्रतिबंधित है।

इसने सभी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन मालिकों को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है कि गेहूं की कटाई के दौरान उनकी कंबाइन हार्वेस्टर मशीनें सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएसएमएस) से सुसज्जित हों। एसएसएमएस के बिना कंबाइन हार्वेस्टर मशीनें गेहूं की कटाई पूरी तरह बंद कर देंगी। ये आदेश रबी सीजन के अंत तक प्रभावी रहेंगे

जिला मजिस्ट्रेट नरवाल ने कहा कि रबी की फसल के दौरान किसान गेहूं की कटाई के बाद बचे अवशेषों में आग लगा देते हैं, जो वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 और भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है. इन अपशिष्टों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य, संपत्ति की क्षति, तनाव, क्रोध और जीवन के लिए बाहरी खतरे पैदा होने की संभावना है। जबकि इन अवशेषों का उपयोग पशुओं के लिए तूड़ी बनाने में किया जा सकता है। इसके जलाने से चारा भी कम हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, संगठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत दंड का भागी होगा।

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