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Family Identity Card: अब परिवार पहचान पत्र मे जुड़ सकते हैं नवविवाहित जोड़े, आया विलय का नया विकल्प

पहले पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य था।
 
अब परिवार पहचान पत्र मे जुड़ सकते हैं नवविवाहित जोड़े

Family Identity Card: अब परिवार पहचान पत्र में नवविवाहित पत्नी का नाम उसके पति के साथ जोड़ा जा सकेगा। पहले, किसी महिला का नाम उसके पति के साथ जोड़ने के लिए विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य था, अब इसे पोर्टल पर समाप्त कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर मर्ज का नया विकल्प है, जिसके तहत पत्नी का नाम उसके पति के साथ जुड़ जाएगा।

परिवार पहचान पत्र में पहली पत्नी का नाम उसके पति से नहीं जोड़ा जा सका। कई मामलों में महिलाओं के नाम के पहले उनके पिता का नाम आता है। इसका मुख्य कारण यह था कि यदि पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ना है तो पति-पत्नी का विवाह प्रमाण पत्र परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य था।


जिले में कई ऐसी नवविवाहिताएं हैं जिनका नाम उनके पतियों के साथ नहीं जुड़ सका। उन्हें विवाह प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बनवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पोर्टल पर इसका समाधान मिल गया है।

परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर मर्ज नाम से एक नया विकल्प आया है। जिसके तहत विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर इस विकल्प के आधार पर पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ा जाएगा। इससे जिले के करीब 2500 नवविवाहितों को लाभ मिलेगा।

पहले, परिवार पहचान पत्र में नई नवेली दुल्हन का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य था, लेकिन अब एक नया विकल्प आया है जिसे मर्ज नेम कहा जाता है। जिसके तहत पत्नी का नाम पति के साथ जुड़ जाएगा और विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। -प्रिंस, सीएससी सेंटर संचालक।

पीपीपी लगातार बदल रहे हैं. इन बदलावों से लोगों के लिए परिवार पहचान पत्र प्राप्त करना भी बहुत आसान हो गया है। -शिल्पा, डीएम, सीएससी सेंटर