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दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सार्वजनिक बैठक के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक भाषण दिया और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। याचिका में इसी मामले में पीएम के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है।

 
दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

'यह नहीं माना जा सकता कि चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा...'

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. चुनाव आयोग यह तय कर सकता है कि अदालत किसे नोटिस जारी करे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. यह नहीं माना जा सकता कि वह कुछ नहीं करेगा.

चुनाव आयोग दोहरे मापदंड क्यों अपना रहा है?

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस देश में किसी भी अन्य राजनीतिक नेता से अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग अन्य मामलों में भी ऐसा ही व्यवहार करेगा? किसी अन्य राजनीतिक दल को नोटिस जारी करेंगे? चुनाव आयोग दोहरे मापदंड क्यों अपना रहा है?

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