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राशन डिपो को लेकर हरियाणा से बड़ी खबर आ रही ,डिपो संचालकों के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू, जाने

हरियाणा राज्य से बड़ी खबर आ रही है. 60 साल की उम्र तक पहुंच चुके डिपो होल्डरों के लिए यह बुरी खबर है।
 
राशन डिपो को लेकर हरियाणा से बड़ी खबर आ रही ,डिपो संचालकों के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू, जाने

60 वर्ष की आयु वाले 1250 राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस समाप्त हो चुके हैं। सरकार के आदेश पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले पर 31 मार्च तक रोक लगा दी थी.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नीति के अनुसार अप्रैल से 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी राशन डिपो धारकों के लाइसेंस स्वत: निरस्त हो जाएंगे। अब प्रभावित राशन डिपो संचालकों की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर है

हरियाणा में लगभग 9,500 राशन डिपो हैं, जिनके माध्यम से गरीब परिवारों को राशन वितरित किया जाता है। हरियाणा सरकार ने डिपो धारकों के लिए नई नीति बनाई है, जिसके तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के डिपो धारकों का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। वहीं, अप्रैल से इन डिपो धारकों को कोई राशन नहीं दिया जाएगा।

ये डिपो निकटवर्ती डिपो धारकों के साथ अस्थायी रूप से जुड़े रहेंगे। गरीब परिवारों को इन डिपो पर ही राशन मिल सकेगा। नए नियमों को कैथल डिपो होल्डर्स एसोसिएशन ने चुनौती दी है। इस मामले की हाल ही में उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया और दावा किया कि फैसला उनके पक्ष में आया है। इसके बाद संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के वकील से संपर्क किया जिन्होंने भी जानकारी की पुष्टि की। हालांकि विभाग को अभी तक इस संबंध में हाई कोर्ट से कोई आदेश नहीं मिला है. हाईकोर्ट का निर्देश मिलने के बाद ही विभाग आगे की कार्रवाई करेगा.

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