झज्जर के बादली में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की सख्ती, जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक

हरियाणा के झज्जर जिले के बादली हलके में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही, बिना लाइसेंस, CLU और NOC के की जा रही जमीनों की खरीद-बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने इस संबंध में सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
झज्जर प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि बादली क्षेत्र में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद-फरोख्त न की जाए। बिना वैध दस्तावेजों के किए गए रजिस्ट्रेशन, विक्रय अनुबंध (सेल डीड) और पावर ऑफ अटॉर्नी पर रोक लगा दी गई है।
किन क्षेत्रों में लगाया गया प्रतिबंध?
बादली क्षेत्र के याकूबपुर, दादरी तोय, श्योजीपुरा और औरंगपुर गांवों के कई खसरा नंबरों पर प्रशासन ने किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें शामिल कुछ प्रमुख खसरा नंबर हैं:
✅ याकूबपुर: 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1।
✅ दादरी तोय: 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4एमआईएन, 7एमआईएन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 106//3, 9, 10, 63//9, 46//23/2, 61//3, 103//10/2/1, 104//6/1, 111//13/1/2, 20/2, 21, 20/1, 16, 17/2, 24/1/1, 25/1, 12, 8/2, 9/2।
✅ श्योजीपुरा: 24//13, 14, 18, 26।
✅ औरंगपुर: 37//11।
राजस्व रिकॉर्ड की जांच के आदेश
प्रशासन ने इन खसरा नंबरों का नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी और इंतकाल) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध लेन-देन को रोका जा सके।
आगे क्या होगा?
सरकार ने साफ कर दिया है कि बगैर वैध मंजूरी के अवैध कॉलोनियों का विकास नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन इस क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करेगा और किसी भी अनधिकृत निर्माण या बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।