हरियाणा सरकार की मातृशक्ति उद्यमिता योजना: महिलाओं को मिलेगा ₹5 लाख तक का लोन

हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना "मातृशक्ति उद्यमिता योजना" है, जिसके तहत महिला उद्यमियों को ₹5 लाख तक का लोन प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
महिला आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
परिवार की सालाना आय ₹5 लाख से कम होनी चाहिए।
महिला को किसी भी बैंक से पूर्व में लिए गए लोन पर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
लोन की सुविधाएं और ब्याज अनुदान
लोन राशि: अधिकतम ₹5 लाख तक।
ब्याज अनुदान: हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा तीन साल तक 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
लोन वापसी की सुविधा: आसान किश्तों में लोन चुकाने की सुविधा मिलेगी।
इस लोन से शुरू किए जा सकने वाले व्यवसाय
परिवहन सेवाएं: ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी 🚖
ब्यूटी और फैशन: सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक ✂️👗
खाद्य व्यवसाय: फूड स्टॉल, आइसक्रीम यूनिट, कन्फेक्शनरी 🍔🍦
हस्तशिल्प और अन्य उद्योग: हैंडलूम, बैग निर्माण 👜
सामाजिक सेवा गतिविधियां: कैंटीन सेवा 🏠
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
राशन कार्ड / परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो (2)
निवास प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट (बिजनेस प्लान)
प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो)
विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया
यदि आप इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं, तो महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।