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हरियाणा न्यूज़:हरियाणा सरकार बेटियों को देगी 3,000 रुपये प्रति माह! इसका लाभ उठायें

हरियाणा न्यूज़: केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर कई योजनाएं चलाती हैं, जिससे आम लोगों को फायदा हो सके, इसी कड़ी में हरियाणा राज्य ने बेटियों को सरकार द्वारा पेंशन देने के लिए एक योजना लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की है।
 
हरियाणा सरकार बेटियों को देगी 3,000 रुपये प्रति माह!

योजना के तहत एकल बेटियों वाले परिवारों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। राज्य में जिन परिवारों में केवल बेटियां हैं।

राज्य सरकार द्वारा उन्हें लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत उनके 45वें जन्मदिन से 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। माता या पिता को 60वें वर्ष से लेकर 15वें वर्ष तक। जिस वर्ष परिवार पंजीकृत है उस वर्ष 60 वर्ष की आयु के बाद इसे वृद्धावस्था पेंशन में बदल दिया जाएगा।

आपको बता दें कि इस योजना का सारा पैसा मां के बैंक खाते में जाता है। वहीं यदि मांग जीवित नहीं है तो यह लाभ पिता को दिया जाता है, इस योजना के लिए माता-पिता का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। बच्चे प्रथम या द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में नहीं हैं, बच्चे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठेकेदार नहीं हैं, माता-पिता को कोई पेंशन नहीं मिलती है।

ये हैं जरूरी दस्तावेज:- आपको बता दें कि आवेदन के लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के लिए स्कूल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड। , फोटोग्राफिक मतदाता सूची, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो आदि।

आवेदन कैसे करें:- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरें और आवेदन पत्र में उल्लिखित प्राधिकारी से फॉर्म को सत्यापित करा लें। फिर आवेदन पत्र को संबंधित दस्तावेजों के साथ समाज कल्याण विभाग के नजदीकी कार्यालय में जमा कर दें। इसे संपन्न करें।