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Haryana Dayalu Yojana : जानिए क्या है दयालु योजना? जिसके तहत हरियाणा सरकार मृत्यु पर देगी 5 लाख तक की राशि 

 
Haryana Dayalu Yojana

Haryana Dayalu Yojana : हरियाणा सरकार ने "हरियाणा दयालु योजना" शुरू (Dayalu Yojana) की है, जिसका उद्देश्य वहां के निवासियों (Haryana Dayalu) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिन्होंने किसी सदस्य को खो दिया है। यह योजना एक प्रकार की संवेदनशीलता और समर्पण को दर्शाती है, जो उन लोगों को सहायता प्रदान करती है जिन्होंने किसी प्रियजन को खो दिया है।

योजना का विवरण:
अनुकंपा योजना के तहत, किसी परिवार को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड हैं। इसके अनुसार, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होगी उसके परिवार को निम्नलिखित राशि प्राप्त होगी:

आयु 6 से 12 वर्ष: 1 लाख रु
आयु 13 से 18 वर्ष: 2 लाख रु
उम्र 19 से 25: 3 लाख रुपये
उम्र 26 से 45: 5 लाख रुपये
उम्र 46 से 60: 3 लाख रुपये

योजना के लाभ:
परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
मृत्यु की स्थिति में आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जाएगी।
विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण जानकारी: 
आवेदक को अपना आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
योजना के अंतर्गत आवेदन करने एवं अपनी पात्रता जांचने के लिए नियमित रूप से संपर्क करें।

हरियाणा दयालु योजना उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है जो अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। यह योजना उन्हें संवेदनशीलता और सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से निपटने में मदद मिलती है। साथ ही इस योजना के माध्यम से सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रति भावनात्मक संवेदनशीलता और सहानुभूति का परिचय दिया है।

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