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कृषि यंत्रीकरण योजना: 75 प्रकार की कृषि मशीनरी पर सब्सिडी, इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन

जानिए किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ और कहां करें इसके लिए आवेदन
 
कृषि यंत्रीकरण योजना: 75 प्रकार की कृषि मशीनरी पर सब्सिडी, इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन
रबी की फसल के बाद किसान खरीफ फसल की तैयारी करेंगे। इसके लिए उन्हें कृषि मशीनरी/कृषि मशीनों की आवश्यकता होगी. बाजार में कृषि उपकरणों की कीमत अधिक है और छोटे और सीमांत किसान इसे वहन नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि छोटे किसान भी आसानी से कृषि मशीनरी खरीद सकें और कम समय और श्रम में खेती का काम पूरा कर सकें।

कृषि यंत्रीकरण योजना: किसानों को कृषि मशीनरी पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना (कृषि यंत्र अनुदान योजना) शुरू की जा रही है। यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना), यूपी में कृषि यंत्रीकरण योजना (कृषि यंत्रीकरण योजना), राजस्थान में कृषि मशीनरी अनुदान योजना (कृषि यंत्र अनुदान योजना)। ऐसे में बिहार सरकार इस योजना को कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के नाम से चला रही है.

योजना के तहत राज्य में किसानों को कृषि मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए 75 प्रकार की कृषि मशीनरी पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। बिहार सरकार 5 अप्रैल से आवेदन शुरू करने जा रही है. जो किसान राज्य सरकार की इस योजना के तहत कृषि मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर खोलकर पैसा कमाना चाहते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
राज्य सरकार सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम (एसएमएएम) के तहत 257 कृषि मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेगी। इसके लिए प्रति कस्टम हायरिंग सेंटर की लागत रुपये तय की गई है। योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 फीसदी सब्सिडी (4 लाख रुपये) दी जाएगी. राज्य सरकार राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए लगभग 1068 लाख रुपये खर्च करेगी। क्षेत्र के किसान इन कस्टम हायरिंग सेंटरों या कृषि मशीनरी बैंकों से कृषि मशीनरी किराए पर ले सकेंगे। इस योजना से विशेष रूप से छोटे किसानों को लाभ होगा जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण महंगी कृषि मशीनरी नहीं खरीद सकते।

किन कृषि उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी का लाभ
कृषि यंत्रीकरण योजना (2024-25) के तहत 75 प्रकार की कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन कृषि यंत्रों में जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई आदि के लिए यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा उद्यान से संबंधित कृषि मशीनरी भी शामिल है। इस योजना में अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि मशीनरी जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर और स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली भी शामिल है और अनुदान दिया जाएगा।

कृषि उपकरणों की खरीद पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर लाभार्थी को 40 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अलग-अलग कृषि यंत्रों पर उनकी लागत के अनुसार अलग-अलग दी जाएगी। जिसकी सूची योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। आपकी सुविधा के लिए हम इसे खबर के अंत में लिंक करेंगे ताकि आप जान सकें कि आपको किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत जिलों के लिए निर्धारित राशि का कम से कम 18 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के किसानों को दिया जाएगा। बिहार राज्य के सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं पर अनुदान दर में 10 प्रतिशत तथा अनुदान दर की अधिकतम सीमा में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर किसानों को अनुदान का लाभ प्रदान किया जायेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में सब्सिडी दर उपकरण की कीमत के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
योजना के तहत राज्य के प्रगतिशील किसान, आजीविका समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदक ने पहले से ही इस योजना के तहत कृषि मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अनुदान का लाभ नहीं उठाया है।

कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए कब और कहाँ आवेदन करें
बिहार से योजना के योग्य लाभार्थी 5 अप्रैल से कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS के लिए आवेदन करने से पहले कृषि विभाग, बिहार के DBT पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण संख्या के बिना OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय हेतु कृषकों से प्राप्त पात्र आवेदनों में से आवेदक का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। परमिट केवल लॉटरी की तारीख पर 21 दिनों की वैधता के साथ जारी किए जाएंगे।

योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक
योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx
योजना में आवेदन के लिए लिंक- https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/INDSMAMCHC_AppEntry.aspx
योजना में शामिल कृषि यंत्रों और उन पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी के लिए लिंक- https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/MechanizationImplementList2023_2024.pdf

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