Petrol Diesel Price Hike: सुबह सुबह लोगों के जेब पर बढ़ा बोझ, सरकार ने महंगा कर दिया पेट्रोल-डीजल, जानें नए दाम
Petrol Diesel New Rate: लोगों के लिए सितंबर का महीना महंगा होने वाला है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
Sep 6, 2024, 08:11 IST
Petrol Diesel Price Hike: पंजाब के लोगों के लिए सितंबर का महीना महंगा होने वाला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे बढ़ोतरी
पंजाब के वित्त मंत्री सतपाल सिंह चीमा ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे और डीजल की कीमत में 92 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को कई अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसके लिए आर्थिक स्थिति में सुधार करना आवश्यक है।
इसके साथ ही पंजाब मंत्रिमंडल ने तिपहिया वाणिज्यिक वाहनों (ऑटो) पर तिमाही कर के नियम को समाप्त कर दिया है। अब तीन पहिया वाणिज्यिक वाहनों पर सालाना कर का भुगतान करना होगा।
वित्त मंत्री का कहना है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी, उन्हें हर 3 महीने में टैक्स जमा करने से आजादी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि नया वाहन खरीदने पर अगर कोई व्यक्ति 4 साल के लिए एकत्रित कर जमा करता है, तो उसे 10% की छूट दी जाएगी। यह छूट 8 साल के टैक्स के बाद 20% होगी।
पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे बढ़ोतरी
पंजाब के वित्त मंत्री सतपाल सिंह चीमा ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे और डीजल की कीमत में 92 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को कई अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसके लिए आर्थिक स्थिति में सुधार करना आवश्यक है।
इसके साथ ही पंजाब मंत्रिमंडल ने तिपहिया वाणिज्यिक वाहनों (ऑटो) पर तिमाही कर के नियम को समाप्त कर दिया है। अब तीन पहिया वाणिज्यिक वाहनों पर सालाना कर का भुगतान करना होगा।
वित्त मंत्री का कहना है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी, उन्हें हर 3 महीने में टैक्स जमा करने से आजादी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि नया वाहन खरीदने पर अगर कोई व्यक्ति 4 साल के लिए एकत्रित कर जमा करता है, तो उसे 10% की छूट दी जाएगी। यह छूट 8 साल के टैक्स के बाद 20% होगी।