Indian Railways Rule Changed: ट्रेन में शराब ले जाने वालों के लिए बदल गए नियम, रेलवे ने किया बदलाव; जाने
India Super News, indian Railways: अगर आप ट्रैन में सफर करते है तो आप के लिए कुछ नियम जाननें बहुत जरुरी है। कुछ लोगों को पता नहीं होता की शराब को लेकर ट्रेन में क्या नियम होते है। आज हम आपको ट्रेन के नए नियमों के बारे में बताएंगें, अगर आप इन नियमों को नहीं मानते है आप दिक्कत में आ सकते है। बता दे की ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो इस दौरान आपको कई नियमों का पालन करना होगा। चलिए जानते है ट्रेन के कुछ नए नियमों के बारे में
या फिर कई बार यात्री ट्रेन में अपने साथ शराब भी ले जाते हैं. आइए आपको बताते हैं ट्रेन में शराब ले जाने के क्या नियम हैं? क्या आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं?
कृपया ध्यान दें कि ट्रेन में शराब ले जाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य की यात्रा कर रहे हैं क्योंकि सभी राज्यों में शराब को लेकर अपने-अपने नियम हैं। संविधान आपको शराब के संबंध में अपने नियम बनाने की आजादी देता है।
ट्रेन, मेट्रो या बस जैसी किसी भी परिवहन सुविधा के जरिए शराब एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं लाई जा सकेगी. यह जानकारी उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार ने दी. ट्रेन में शराब पीना सख्त वर्जित है। अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब पीकर सफर करता है तो रेलवे की ओर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है.
नियमों के खिलाफ जानें पर लगेगा जुर्माना
उनके खिलाफ भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति के पास ट्रेन में कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है। उन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. साथ ही अगर इस वस्तु से किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई उस व्यक्ति को करनी होगी।
इस समय देश के कई राज्य सूखे हैं जैसे बिहार और गुजरात पूरी तरह से सूखे राज्य हैं। अगर आप यहां शराब के साथ पकड़े गए तो आप कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई शराब की बोतल खुली मिलती है।
तो उस स्थिति में भी रेलवे जुर्माना लगा सकता है. इसके अलावा अगर ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो शराब से जुड़े टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है. ऐसे मामले में अपराधी को जीआरपी को सौंप दिया जाएगा और फिर उस राज्य का उत्पाद शुल्क विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा.