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New Business: गांव में शुरू करें  बिजनेस, कमाएं 12 लाख रुपये! सरकार दे रही मौका, कैसे करें आवेदन?

अगर आपके पास खेत है तो आपके पास सुनहरा मौका है
 
गांव में शुरू करें  बिजनेस, कमाएं 12 लाख रुपये! सरकार दे रही मौका, कैसे करें आवेदन?

New Business Idea: अगर आप गांव में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार राज्य के किसानों और व्यापारियों को कारोबार करने का सुनहरा मौका दे रही है. अगर आप भी खेती से जुड़ा बिजनेस करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है।

सरकार दे रही इतनी सब्सिडी:
बिहार सरकार का कृषि विभाग किसानों को कृषि यंत्रों पर 1 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगा. कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 82.25 करोड़ रु. केंद्र प्रायोजित योजना सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) 2024-25 के तहत कृषि मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कुल 104 करोड़ 16 लाख 67 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाने हैं। विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर। राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना (2024-25) जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई, बाजरा आदि सहित कुल 75 प्रकार की कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करती है। और बागवानी से संबंधित कृषि मशीनरी।

ऑनलाइन आवेदन:
रियायती दरों पर कृषि मशीनरी खरीदने के इच्छुक कस्टम हायरिंग सेंटर (एफआईजी)/नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसजीएच) और पैक्स (जो सहकारी विभाग से कृषि मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेंटर तक हैं) चयनित/अनुमोदित) अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट www.farmech.bih.nic.in पर 5 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से उपलब्ध होंगे. राज्य में किसान अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई है,

ये मशीनें मिलेंगी:
कृषि मशीनरी पर 80% तक सब्सिडी राज्य योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि मशीनरी जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम आदि पर 2000 लाख रुपये की सब्सिडी योजना के तहत खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत, जिलों को आवंटित राशि का कम से कम 18% एबीवीपी किसानों (ईबीसी) को एससी/एसटी समकक्ष सब्सिडी का लाभ प्रदान करने पर खर्च किया जाएगा।

किसानों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए बिहार राज्य के कृषि मशीनरी निर्माताओं द्वारा निर्मित सूचीबद्ध कृषि मशीनरी पर सब्सिडी दर प्रतिशत और सब्सिडी दर की अधिकतम सीमा में 10% की वृद्धि की जाएगी। हालाँकि, किसी भी स्थिति में सब्सिडी दर मशीन की लागत का 80% से अधिक नहीं होगी।

उप-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम (एसएमएएम) 2024-25 में 10 प्रकार की कृषि मशीनरी जैसे स्ट्रॉ रीपर, पंपसेट, रीपर-कम-बाइंडर (3,4 व्हील/टीडी) थ्रेशर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, धान थ्रेशर, रोटावेटर और पावर वीडर पर अनुदान पर कुल 70.61 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं.

इस वित्तीय वर्ष में नया संस्करण लागू किया गया:
इस वित्तीय वर्ष में कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर का नया संस्करण लागू किया गया है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, जिन किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी नहीं किया जा सका, उन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 में OFMAS पर फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक कृषि अधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें।

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