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नए महीने की 1 तारीख से बदल रहे सुकन्या के निवेशकों के लिए जरूरी नियम, अभी जान ले नहीं लगेगा बड़ा झटका 

सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है। यह खाता बेटी के जन्म के समय या 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है। खाता खोलते समय न्यूनतम 1000 रुपये और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने होते हैं।
 
नए महीने की 1 तारीख से बदल रहे सुकन्या के निवेशकों के लिए जरूरी नियम
India Super News, सुकन्या समृद्धि योजनाः1 अक्टूबर 2024 से सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के तहत, यदि दो से अधिक खाते हैं, तो अतिरिक्त खाता बंद कर दिया जाएगा। इन नियमों का उद्देश्य खाता खोलने में विसंगतियों को ठीक करना है। नियमों के तहत, अब जो खाते कानूनी माता-पिता या प्राकृतिक माता-पिता द्वारा नहीं खोले गए थे, उन्हें योजना के बुनियादी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए संरक्षकता के अनिवार्य हस्तांतरण से गुजरना होगा। इससे पहले, दादा-दादी के लिए वित्तीय सुरक्षा के संकेत के रूप में अपनी पोतियों के लिए सुकन्या खाते खोलना आम बात थी। हालांकि, यह योजना अनिवार्य करती है कि केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता ही इन खातों को खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है। यह खाता बेटी के जन्म के समय या 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है। खाता खोलते समय न्यूनतम 1000 रुपये और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने होते हैं। यह एक सरकारी योजना है। यह योजना मोदी सरकार के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत शुरू की गई थी। वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 8.20% है। खाता कम से कम 250 रुपये में खोला जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर यह खाता परिपक्व हो जाएगा।

खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज

माता-पिता या अभिभावक के लिए स्वीकार्य पहचान प्रमाणों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य सरकारी जारी पहचान दस्तावेज शामिल हैं। खाता खोलने वाले व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करने के लिए ये दस्तावेज आवश्यक हैं।

- सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने का फॉर्म।

- बालिक का जन्म प्रमाण पत्र।

- बालिक के माता-पिता या कानूनी अभिभावक का फोटोग्राफ।

- माता-पिता या अभिभावक के केवाईसी दस्तावेज़ (पहचान और पते का प्रमाण)।