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Income tax new Update: आयकर विभाग ने की नई गाइडलाइन जारी, सेविंग अकाउंट में इतनी नगद राशि जमा कर दी तो लगेगा 60% टैक्स 

 विभाग के इस दिशानिर्देश के तहत, यदि आप नकदी के रूप में अपने खाते में सीमा से अधिक जमा करते हैं। इसलिए विभाग द्वारा आपके बैंक खाते से 60% राशि कर के रूप में काट ली जाएगी।
 
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india super news, इनकम टैक्सः देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए आयकर विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के इस दिशानिर्देश के तहत, यदि आप नकदी के रूप में अपने खाते में सीमा से अधिक जमा करते हैं। इसलिए विभाग द्वारा आपके बैंक खाते से 60% राशि कर के रूप में काट ली जाएगी। यदि आपका बचत खाता है।आपको बता दें कि आयकर विभाग ने एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में जमा की जा सकने वाली नकदी की सीमा निर्धारित की है।


आज हम आपको बताएंगे कि बचत खाते में कितनी राशि जमा होती है, आयकर विभाग आप पर 60% टैक्स के रूप में जुर्माना लगाएगा। आयकर विभाग के अनुसार, यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में अपने बैंक खाते में नकद जमा सीमा से अधिक नकद जमा करते हैं, तो आपको लगभग 60% कर का भुगतान करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग समय-समय पर बैंकिंग क्षेत्र के ग्राहकों के लिए नए दिशानिर्देश जारी करता है।. बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े ग्राहकों को आयकर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और देश के किसी निजी या सरकारी बैंक में आपका खाता है, तो यह दिशानिर्देश आपके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है।


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के अनुसार, यदि आपका किसी बैंक में बचत खाता है, तो आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में अधिकतम 10 लाख रुपये नकद जमा कर सकते हैं।


नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब यदि आप एक वित्त वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख से अधिक नकद जमा करते हैं तो बैंकों को इस राशि की पूरी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। पहले बैंक ग्राहक अपने बचत खाते में एक बार में 50 हजार या उससे अधिक नकद जमा कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। भुगतान करने के लिए आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा।


एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की जमा राशि पर 60% कर लगेगा।

यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में बचत खाते में 10 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करते हैं, तो आपको भारी कर देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अगर बैंक ग्राहक एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख या उससे अधिक जमा करते हैं, तो आयकर विभाग इस राशि पर 60% टैक्स भी ले सकता है।


यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में बचत खाते में 10 लाख की सीमा से अधिक राशि जमा करते हैं, तो आपको आयकर रिटर्न विभाग को संतोषजनक जवाब देना होगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट को इनकम का सोर्स नहीं बता पाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट डिपॉजिट अमाउंट पर 60% टैक्स लगाएगा।


आयकर विभाग के नए दिशानिर्देशों के तहत बैंक ने ग्राहकों को उनके बचत खाते, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, शुल्क, चेक शुल्क आदि में नकद जमा करने की अधिकतम सीमा के बारे में सूचित करके उन्हें जागरूक किया है। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है, तो आयकर रिटर्न विभाग को भी उस पर जुर्माना लगाने का अधिकार है।