Movie prime

कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए सबसे अच्छा तरीका, सिर्फ 5 मिनट में फाइल कर देंगे ITR

 
कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए सबसे अच्छा तरीका, सिर्फ 5 मिनट में फाइल कर देंगे ITR

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, आईटीआर आप घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। अगर आप भी आईटीआर भर रहे हैं तो आप वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना आईटीआर ऑनलाइन भर सकते हैं।

आईटी विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं. अगर आप भी आईटीआर भरने की योजना बना रहे हैं तो इस खबर को पढ़कर पांच मिनट के भीतर अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने के लिए ये आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए
इसके लिए पैन और आधार कार्ड
बैंक स्टेटमेंट
फॉर्म 16
दान रसीदें (यदि कोई हो)
निवेश, बीमा पॉलिसी भुगतान रसीदें, गृह ऋण किस्त भुगतान रसीदें
ब्याज प्रमाण पत्र

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी,
फिर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट खोलें और अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें

इसके बाद फाइन इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें
अब आपका अगला कदम अपना मूल्यांकन वर्ष चुनना है। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भर रहे हैं तो आपको निर्धारण वर्ष 2024-25 का चयन करना होगा।

अब आपका अगला कदम आपको फाइलिंग स्टेट बताना है, जिसमें आपको व्यक्तिगत, एचयूएफ और अन्य विकल्प मिलेंगे। यदि आप अपना आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, तो 'व्यक्तिगत' पर क्लिक करें

इसके बाद आईटीआर का प्रकार चुनना है। भारत में 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म हैं। इनमें से ITRcrs 1 से 4 व्यक्तिगत और HUF फॉर्म के लिए हैं।

अब आपको अगले चरण में आईटीआर भरने का कारण बताना होगा। यहां आपको विकल्प मिलते हैं - मूल छूट पर कर योग्य आय, विशिष्ट मानदंडों की पूर्ति और आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य और अन्य विकल्प। आपको इनमें से किसी एक को चुनना होगा

इसके बाद आपकी कई जानकारियां जैसे पैन कार्ड, आधार, नाम, जन्मतिथि, संपर्क जानकारी और बैंक डिटेल्स पहले से ही सेव हो जाती हैं। इस जानकारी को सत्यापित करें

अब अगला कदम अपनी आय, छूट और कटौती का विवरण भरना है। इनमें से कई डेटा पहले से ही भरे हुए हैं। आपको इसकी समीक्षा करनी होगी और सही जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको रिटर्न समरी कन्फर्म करना होगा. विवरण सत्यापित करते समय यदि कोई कर बकाया है, तो उसे भुगतान करना होगा

उसके बाद ये आखिरी चरण है. हालाँकि, आपके पास ऐसा करने के लिए 30 दिन हैं। ई-सत्यापन के लिए आप आधार ओटीपी, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड, नेट बैंकिंग या आईटीआर 5 बेंगलुरु कार्यालय को भेज सकते हैं।

WhatsApp Group Join Now