हरियाणा के 1 लाख 21 हजार कच्चे कर्मचारियों के लिए ख़ुशख़बरी, अब पक्के कर्मचारियों के समान मिलेगा इन चीजों का लाभ
Haryana News: कच्चे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान मूल वेतन दिया जाएगा, जिससे 58 वर्ष की आयु तक उनका रोजगार सुनिश्चित होगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
Sep 15, 2024, 09:36 IST
india super news, Haryana News: 58 वर्ष की आयु तक 1 लाख 21 हजार कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सुनिश्चित करने वाली हरियाणा सरकार ने अब सभी विभागों के प्रमुखों को इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत कार्यरत 50,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोर्डों और निगमों के मामले में, मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशक आदेशों को लागू करेंगे।
मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन. प्रसाद ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों, मुख्य प्रशासकों और बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रारों को निर्देश जारी किए हैं।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार द्वारा संविदात्मक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी के लिए लाए गए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा संरक्षण) अध्यादेश-2024 को पहले ही मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के अनुसार, स्कूलों में तैनात सभी अनुबंधित कर्मचारियों के साथ-साथ अतिथि शिक्षकों को भी बदले गए नियमों का लाभ मिलेगा।
15 अगस्त तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान मूल वेतन दिया जाएगा, जिससे 58 वर्ष की आयु तक उनका रोजगार सुनिश्चित होगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
इसी तरह आठ साल से काम कर रहे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। न्यूनतम वेतन कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत होगा। संविदा कर्मचारियों का मानदेय हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ाया जाएगा।
एक वर्ष की सेवा के बाद, वार्षिक वृद्धि, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान और मातृत्व अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी लाभ होंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत कार्यरत 50,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोर्डों और निगमों के मामले में, मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशक आदेशों को लागू करेंगे।
मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन. प्रसाद ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों, मुख्य प्रशासकों और बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रारों को निर्देश जारी किए हैं।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार द्वारा संविदात्मक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी के लिए लाए गए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा संरक्षण) अध्यादेश-2024 को पहले ही मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के अनुसार, स्कूलों में तैनात सभी अनुबंधित कर्मचारियों के साथ-साथ अतिथि शिक्षकों को भी बदले गए नियमों का लाभ मिलेगा।
15 अगस्त तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान मूल वेतन दिया जाएगा, जिससे 58 वर्ष की आयु तक उनका रोजगार सुनिश्चित होगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
इसी तरह आठ साल से काम कर रहे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। न्यूनतम वेतन कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत होगा। संविदा कर्मचारियों का मानदेय हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ाया जाएगा।
एक वर्ष की सेवा के बाद, वार्षिक वृद्धि, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान और मातृत्व अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी लाभ होंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।