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PM Awas Yojana Haryana: घर बनाने के लिए सरकार दे रही है मुफ्त जमीन, जानें जरूरी दस्तावेज और जल्दी करे आवेदन

 

PM Awas Yojana Haryana: केंद्र सरकार गरीबों और बीपीएल परिवारों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त प्लॉट उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट hfa.harana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना के लिए केवल हरियाणा के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं या कच्चे घरों में रहते हैं वे एचएफए हरियाणा पंजीकरण के लिए पात्र हैं। जो आवेदक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं या बेहद खराब स्थिति में रहते हैं, उन्हें भी आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आवेदक के पास किसी भी सरकारी योजना में प्लॉट नहीं होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवार पात्र होंगे।

 2,950.86 करोड़ तय
राज्य में पात्र बीपीएल परिवारों को एक्सटेंशन (एमएमजीएवाई-ई) भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना मूलतः मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार है। 2024-2027 की अवधि के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) की अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) के तहत राज्य में पात्र बीपीएल परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना मूलतः मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार है। 2024-2027 की अवधि के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) की अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये है।

कितने गज का प्लॉट मिलेगा?
राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक्सटेंशन (एमएमजीएवाई-ई) के आवेदकों को 50 और 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए बैंकों से 6 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

  1. पहचान का प्रमाण: पैन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र
  2. राष्ट्रीयता की पहचान के लिए: मतदाता कार्ड या आधार कार्ड (मूल प्रति और एक फोटोकॉपी)
  3. श्रेणी स्केल: एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र
  4. घर के पते का प्रमाण: आधार कार्ड
  5. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
  6. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप 30 सितंबर से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मैं पंजीकरण कैसे करूं?

  1. विभाग "सभी के लिए आवास" हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल यानी https://hfa.harana.gov.in/mmgaye पर जाएं।
  2. न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें।
  3. पंजीकरण पृष्ठ एक नए टैब में खुलेगा।
  4. मोबाइल नंबर, पीपीपी आईडी (परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), आधार कार्ड नंबर आदि जैसे विवरण दर्ज करें।
  5. फिर कैप्चा भरें और कंप्लीट वेरिफिकेशन पर क्लिक करें।
  6. फिर रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें।
  7. लिस्ट में नाम है या नहीं, ऐसे चेक करें
  8. फॉर्म जमा करने के बाद, विभाग एचएफए हरियाणा लॉटरी परिणाम एक सूची के रूप में जारी करता है। सभी आवेदक योजनाओं के अनुसार अपने प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट और घरों की पुष्टि करने के लिए एचएफए हरियाणा परिणाम की जांच कर सकते हैं।

तो चलिए प्रक्रिया समझाते हैं

  1. आवास विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://hfa.harana.gov.in/ पर जाएं।
  2. मुख पृष्ठ से सभी उपलब्ध सूचनाएं जांचें।
  3. होम पेज पर योजना सूची पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद पीडीएफ एक नए टैब में खुलेगी।
  5. सूची में नाम, आधार कार्ड नंबर, आवेदन संख्या आदि जैसे विवरण जांचें।

किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर कॉल करें
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित जानकारी या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप दिए गए नंबर 0172-3520001 पर कॉल कर सकते हैं।