ATM से निकले फटे रुपये, तो घबराएं नहीं , जल्दी से करे यह काम, RBI करेगा पूरी व्यवस्था
RBI: अगर आपको एटीएम से कटे या गंदे नोट मिलते हैं तो चिंता न करें। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत ऐसे नोटों को आसानी से नए नोटों से बदला जा सकता है और बैंक इन्हें बदलने से इनकार नहीं कर सकते।
आरबीआई के मुताबिक, गंदे नोट वे होते हैं जो फटे या गंदे होते हैं, लेकिन दोनों सिरों पर स्पष्ट अंक होते हैं। 10 रुपये या इससे अधिक के दो हिस्सों वाले नोट भी गंदे नोट माने जाते हैं, बशर्ते कटा हुआ नंबर पैनल से न गुजरा हो।
मैं कटे और फटे नोटों को कैसे बदल सकता हूँ?
आप ऐसे नोटों को बिना किसी फॉर्म के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं या आरबीआई के जारीकर्ता कार्यालय में ले जाकर आसानी से बदल सकते हैं। यदि पांच तक नोट हैं, तो उन्हें काउंटर पर बदला जाता है, लेकिन पांच से अधिक या 5,000 रुपये से अधिक के नोट होने पर, उन्हें बैंक खाते के साथ चेस्ट शाखा में भेजने की सलाह दी जाती है।
आप गंदे नोट कैसे बदलते हैं?
इन नोटों को उपरोक्त सभी बैंकों में भी बदला जा सकता है, और कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 5,000 रुपये के 20 नोट तक लाते हैं, तो बैंक उन्हें काउंटर पर मुफ्त में बदल देगा। यदि आपके पास 5,000 रुपये से अधिक या 20 से अधिक नोट हैं, तो बैंक उन्हें स्वीकार करेगा और बाद में आपको राशि का भुगतान करेगा। यदि नोटों का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो बैंक अतिरिक्त सावधानी बरत सकते हैं और सेवा शुल्क भी लागू हो सकते हैं