central govt employees pension scheme: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ख़ुशख़बरी, अब पेंशन में नहीं होगी देरी, सरकार ने दिए सख्त आदेश
सरकार के इस कदम से पेंशनभोगियों को बिना किसी देरी के समय पर पेंशन मिलेगी। अब केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अनुसार पेंशन की प्रक्रिया की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है
Sep 13, 2024, 10:06 IST
Employees pension Scheme: पेंशनभोगियों की शिकायत है कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। इस प्रक्रिया में अक्सर महीनों लग जाते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को गंभीरता से लिया है। सरकार के इस कदम से पेंशनभोगियों को बिना किसी देरी के समय पर पेंशन मिलेगी। अब केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अनुसार पेंशन की प्रक्रिया की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के अनुसार समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
पेंशन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जानी चाहिए।
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार, पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित होगा। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले अपने सेवा रिकॉर्ड और अन्य तैयारियों की जांच शुरू करनी होगी।
पेंशन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जानी चाहिए।
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार, पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित होगा। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले अपने सेवा रिकॉर्ड और अन्य तैयारियों की जांच शुरू करनी होगी।
पेंशन की समय सीमाः
सेवानिवृत्ति से एक साल पहलेः सेवा अभिलेख की जाँच करनी होगी और प्रारंभिक कार्य शुरू करना होगा।
सेवानिवृत्ति से छह महीने पहलेः कर्मचारी को अपने कार्यालय प्रमुख को आवश्यक प्रपत्र जमा करने होते हैं।
सेवानिवृत्ति से चार महीने पहलेः कार्यालय के प्रमुख को पेंशन का मामला पेंशन खाता कार्यालय (पी. ए. ओ.) को भेजना होता है।
सेवानिवृत्ति से एक महीना पहलेः पेंशन खाता कार्यालय को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करना होता है और इसे केंद्रीय पेंशन खाता कार्यालय (सीपीएओ) को भेजना होता है
नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है और उसे सेवानिवृत्त होना पड़ता है, तो उसे अस्थायी पेंशन दी जाएगी।
पालन की जाने वाली समयरेखाः
सरकार ने सभी पेंशन लेखा कार्यालयों को पेंशन मामलों की प्रक्रिया की समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है ताकि सेवानिवृत्ति बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
यह जानकारी महत्वपूर्ण है।
पेंशनभोगी का नाम
सेवानिवृत्ति की तिथि
पेंशनभोगी के दस्तावेज जमा करने की तिथि (सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले)
जिस तारीख को कार्यालय प्रमुख पेंशन लेखा कार्यालय को पेंशन का मामला भेजता है (सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले) इस नई प्रणाली से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से संबंधित काम आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
सेवानिवृत्ति से एक साल पहलेः सेवा अभिलेख की जाँच करनी होगी और प्रारंभिक कार्य शुरू करना होगा।
सेवानिवृत्ति से छह महीने पहलेः कर्मचारी को अपने कार्यालय प्रमुख को आवश्यक प्रपत्र जमा करने होते हैं।
सेवानिवृत्ति से चार महीने पहलेः कार्यालय के प्रमुख को पेंशन का मामला पेंशन खाता कार्यालय (पी. ए. ओ.) को भेजना होता है।
सेवानिवृत्ति से एक महीना पहलेः पेंशन खाता कार्यालय को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करना होता है और इसे केंद्रीय पेंशन खाता कार्यालय (सीपीएओ) को भेजना होता है
नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है और उसे सेवानिवृत्त होना पड़ता है, तो उसे अस्थायी पेंशन दी जाएगी।
पालन की जाने वाली समयरेखाः
सरकार ने सभी पेंशन लेखा कार्यालयों को पेंशन मामलों की प्रक्रिया की समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है ताकि सेवानिवृत्ति बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
यह जानकारी महत्वपूर्ण है।
पेंशनभोगी का नाम
सेवानिवृत्ति की तिथि
पेंशनभोगी के दस्तावेज जमा करने की तिथि (सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले)
जिस तारीख को कार्यालय प्रमुख पेंशन लेखा कार्यालय को पेंशन का मामला भेजता है (सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले) इस नई प्रणाली से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से संबंधित काम आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी।